PUBLISHED : 08-May-2016
नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने स्वर समूह की दो कंपनियों और उनके निदेशकों को तीन महीने के भीतर निवेशकों का धन लौटाने का निर्देश दिया जो उन्होंने गैरकानूनी निवेश योजनाओं के जरिये जुटाया है। इसके अलावा स्वर एग्रोटेक इंडिया और स्वर एग्रोटीक एवं हाउसिंग (इंडिया) और उसके निदेशकों को चार साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आरोप है कि कंपनियों ने सेबी से पंजीकरण लिये बिना ही सामूहिक निवेश योजनाएं (सीआईएस) शुरू की और इनका परिचालन किया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जांच में पाया कि कंपनियों ने प्लाट खरीद योजना के तहत विभिन्न निवेश योजनाओं के जरिये ग्राहकों से धन जुटाया।
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